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Amritsar,अमृतसर: पटाखों के लिए अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने की तीन दिवसीय अवधि आज शुरू हुई। यह सुविधा 11 अक्टूबर शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय Haryana High Court के निर्देशानुसार दिवाली एवं गुरुपर्व के त्यौहारों के दौरान पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाने हैं। इच्छुक व्यक्ति इस संबंध में अपने आवेदन उपायुक्त कार्यालय के सेवा केंद्र में जमा करवा सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र पंजाब सरकार की वेबसाइट www.punjab.gov.in तथा जिला प्रशासनिक परिसर के सेवा केंद्र पर भी उपलब्ध हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति बाला ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस उन्हीं लोगों के नाम जारी किए जाएंगे, जिनके आवेदन ड्रा के माध्यम से चुने जाएंगे। ड्रा 14 अक्टूबर को जिला प्रशासनिक परिसर के मीटिंग हॉल में जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शाम 5 बजे निकाला जाएगा। व्यापारियों ने मांग की है कि विस्फोटक अधिनियम के तहत पटाखों के भंडारण के लिए अधिकृत तथा नियमों का पालन करने वालों को बोली में भाग लेने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि लाइसेंस धारकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 30 से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके पास विस्फोटक अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा भंडारण के लिए पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस हैं। इनमें से कई लोगों को 1,500 किलोग्राम से अधिक क्षमता के पटाखे रखने और भंडारण की अनुमति नहीं है, जबकि तीन लोगों को केवल फुलझड़ी और अनार बनाने और दो लाख किलोग्राम से कम पटाखे रखने की अनुमति है।
14 अक्टूबर को होगा ड्रा
अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति बाला ने कहा कि पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस उन लोगों के नाम पर जारी किए जाएंगे, जिनके आवेदन ड्रा के माध्यम से चुने जाएंगे। ड्रा 14 अक्टूबर को शाम 5 बजे जिला प्रशासनिक परिसर के मीटिंग हॉल में जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला जाएगा।
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Payal
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