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Punjab.पंजाब: अमृतपाल सिंह मामले में कार्यवाही मंगलवार को उनके खिलाफ नए हिरासत आदेश के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाई। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान सूचित किया गया कि खडूर साहिब के सांसद को हिरासत के नए आधार अभी तक नहीं दिए गए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उनके वकील ने अदालत को बताया कि उनके पास अभी तक उनके तीसरे हिरासत आदेश को चुनौती देने के निर्देश नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ के समक्ष पेश हुए, अमृतपाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस बैंस ने कहा कि वह अभी भी अदालत द्वारा पहले से विचाराधीन मामले पर निर्णय लेने के लिए दबाव डालेंगे।
बैंस ने कहा कि दूसरा हिरासत आदेश आज समाप्त हो गया, जबकि तीसरा अभी तक नहीं दिया गया है। हालांकि, उनके पास मौजूदा हिरासत आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने के निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि अदालत को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट का सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। शुरुआत में, अमृतपाल और नौ अन्य को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। लेकिन राज्य ने इस साल मार्च और अप्रैल में अन्य लोगों के खिलाफ एनएसए हटा दिया, जबकि उनकी हिरासत तीसरे साल के लिए बढ़ा दी। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने खंडपीठ को अन्य बंदियों से जुड़े मामलों की स्थिति के बारे में बताया, जिनमें से अधिकांश हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद निष्फल हो गए थे। अब इस मामले की फिर से सुनवाई जुलाई में होगी।
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Payal
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