x
Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2024 के हिसार संसदीय चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जय प्रकाश सहारन की जीत को चुनौती देने वाली दो चुनाव याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने फैसला सुनाया कि हरियाणा के मंत्री होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाएं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत आवश्यक कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहीं।
मामला किस बारे में है?
याचिकाकर्ताओं ने भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए जय प्रकाश के चुनाव को रद्द करने और नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8ए के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने की भी मांग की।
याचिकाएं क्यों खारिज की गईं?
न्यायमूर्ति चितकारा ने याचिकाओं पर विचार करते हुए कई मुद्दों की ओर इशारा किया: याचिकाकर्ता हिसार निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में अपनी स्थिति साबित नहीं कर सके। याचिका के साथ कोई मतदाता कार्ड या सहायक साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवरण महत्वपूर्ण थे
प्रतियोगी दावों में विसंगतियों का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति चितकारा ने पाया कि याचिकाकर्ताओं में से एक ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का दावा किया है। हालांकि, उम्मीदवारों की सूची में एक अन्य व्यक्ति, रंजीत सिंह को भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पहचाना गया है। न्यायालय ने कहा, "नामांकन का न तो कोई दावा है और न ही कोई सबूत है, और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची से भी यह प्रथम दृष्टया अस्वीकृत होता है।"
पीठ ने भौतिक तथ्यों की अनुपस्थिति पर भी ध्यान दिया। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि चुनाव याचिकाओं में कार्रवाई का कारण स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्य शामिल होने चाहिए। न्यायमूर्ति चितकारा ने जोर देकर कहा: "भौतिक तथ्यों की चूक से कार्रवाई का कारण अधूरा रह जाता है, और भौतिक तथ्यों के बिना चुनाव याचिका बिल्कुल भी चुनाव याचिका नहीं है।"
Tagsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Harrison
Next Story