तमिलनाडू
Aruppukkottai गैंग रेप, 2022 के मामले में सभी 7 आरोपी दोषी करार
Ratna Netam
2 Dec 2025 2:10 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: श्रीविल्लिपुथुर की फास्ट-ट्रैक महिला कोर्ट ने शुक्रवार (28 नवंबर) को अगस्त 2022 के अरुप्पुकोट्टई गैंग रेप केस के सभी सात आरोपियों को दोषी ठहराया। पीड़िता की पक्की गवाही, भरोसेमंद गवाहों और ढेर सारे फोरेंसिक सबूतों के आधार पर छह को उम्रकैद की सज़ा मिली। यह दिल दहला देने वाली घटना 22 अगस्त, 2022 की दोपहर को हुई। पीड़िता एक फैमिली फंक्शन में शामिल होने के बाद, पलवनाथम के पास अपने एक दोस्त से मिलने गई थी। एक नाबालिग समेत सात लोगों के एक ग्रुप ने एक खेत में उनका सामना किया। दोस्त के साथ मारपीट की गई और उसे लूट लिया गया, जबकि पीड़िता को मुख्य आरोपी श्रीनिवासन की कार में किडनैप कर लिया गया। फिर उसे एक सुनसान तालाब वाले इलाके में ले जाया गया, जहाँ गाड़ी के अंदर उसके साथ गैंगरेप किया गया। हमलावरों की पहचान श्रीनिवासन, प्रभाकरन (A2), विजय (A3), रामकुमार (A4), जयकुमार (A5), अलगुमुरुगन (A6) और एक नाबालिग के तौर पर हुई है। उन्होंने उससे उसकी जूलरी भी लूट ली। मारपीट के बाद, वे उसे एक पेट्रोल पंप पर ले गए और बाद में उसके घर के पास छोड़ दिया, इससे पहले उन्होंने उसकी फोटो खींची और उसे धमकाया। जांच सज़ा दिलाने में अहम थी। मुख्य कदमों में पीड़िता का ध्यान से रिकॉर्ड किया गया बयान और उसके दोस्त, एक राहगीर और एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से मिली पुष्टि करने वाली बातें शामिल थीं।
फोरेंसिक साइंस ने अहम भूमिका निभाई। A1 की कार से इकट्ठा किए गए सबूत, जिसमें एक बस टिकट और टूटी चूड़ियों के टुकड़े शामिल थे, पीड़िता के बयान से मेल खाते थे। खास बात यह है कि कोर्ट ने आरोपी के कार में मिले सीमेन ट्रेस के DNA एनालिसिस के लिए सहयोग करने से इनकार करने के बाद दोषी होने का अनुमान लगाया। इसके अलावा, साइबर फोरेंसिक ने A1 के मोबाइल फोन से पीड़िता की दो डिलीट की हुई तस्वीरें बरामद कीं, जो फोटो खींचे जाने के उसके बयान की पुष्टि करती हैं। पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज को एंथ्रोपोलॉजिकली एनालाइज़ किया गया, जिससे क्राइम के तुरंत बाद आरोपियों और उनकी गाड़ियों के मौके पर होने की पुष्टि हुई। कोर्ट ने पाया कि सभी सबूत – लगातार गवाही, पॉज़िटिव पहचान और ठोस फोरेंसिक सपोर्ट – पक्के थे, जिससे सभी आरोपियों को गैंग रेप, किडनैपिंग और रॉबरी जैसी धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। फास्ट ट्रैक महिला कोर्ट के सेशन जज एम. पुष्पारानी ने सभी छह एडल्ट लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। नाबालिग के खिलाफ ट्रायल अभी पेंडिंग है। IG नॉर्थ ज़ोन, असरा गर्ग, जो घटना के समय IG साउथ ज़ोन थे, के अनुसार, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रीति, SP मनोहरन और DIG पोन्नी ने इस केस पर बहुत मेहनत की। उन्होंने याद करते हुए कहा, “इस केस में इन्वेस्टिगेशन कानूनी प्रक्रियाओं और अलग-अलग न्यायिक फैसलों के अनुसार पूरी तरह से, लगन से और सख्ती से की गई थी।”
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