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Amritsar,अमृतसर: अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने शनिवार को अमृतसर-बठिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव राख चीता में आईआईएम के पास विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी की सड़कें और चारदीवारी गिरा दी। एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह द्वारा जारी निर्देशों के बाद, जिला नगर योजनाकार (नियामक) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के नियामक विंग ने राख चीता गांव में अनधिकृत कॉलोनी को गिराने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह, एडीए, अमृतसर के उप-मंडल इंजीनियरों और चाटीविंड पुलिस स्टेशन के कर्मियों की मौजूदगी में की गई। जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख ने कहा कि भविष्य के विकास को विनियमित करने के सरकारी निर्देशों के अनुसार, राख चीता गांव में आईआईएम को जाने वाली सड़क के साथ विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी को पीएपीआरए अधिनियम, 1995 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था।
कॉलोनी के खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की गई, क्योंकि इसके मालिक सरकारी निर्देशों की अवहेलना करके, प्लॉट बेचकर और विभिन्न अनधिकृत तरीकों से कॉलोनी योजना का विज्ञापन करके सरकारी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि PAPRA अधिनियम-1995 में 2024 के संशोधन के तहत, अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने में शामिल किसी भी व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच जुर्माना हो सकता है। तदनुसार, पुलिस विभाग को एक पत्र भेजकर ऐसी गतिविधियों में शामिल 14 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। पुडा की नियामक शाखा अमृतसर जिले में अनधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों का नियमित निरीक्षण कर रही है। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं और संबंधित पुलिस अधिकारियों को उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। डीटीपी (नियामक), अमृतसर ने आम जनता से भी अपील की कि वे पुडा द्वारा अनुमोदित नहीं की गई अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदते समय सावधानी बरतें। उन्होंने खरीदारों को सलाह दी कि वे किसी भी विज्ञापित कॉलोनी के लिए पुडा द्वारा जारी की गई मंजूरी को कॉलोनाइजर से सत्यापित करें या सीधे पुडा कार्यालय से संपर्क करें।
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Payal
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