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Punjab पंजाब : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि कुछ लोगों की राजनीतिक या चुनावी आकांक्षाओं के लिए किसी संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों का बलिदान नहीं किया जा सकता।यह आवेदन एक लंबित याचिका के संदर्भ में दायर किया गया था, जो 2024 से लंबित है - जब सीनेट का कार्यकाल समाप्त हुआ था - जिसमें सीनेट चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग की गई थी।"यह न्यायालय छात्रों को याद दिलाता है कि उनके माता-पिता द्वारा विश्वविद्यालय में उनका प्रवेश मूल रूप से शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से होता है और इसलिए सभी छात्रों का मुख्य ध्यान ज्ञान अर्जन पर ही होना चाहिए।
चुनावी या राजनीतिक आकांक्षाओं की वेदी पर शैक्षणिक गतिविधियों से समझौता या बलिदान नहीं किया जा सकता," मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ ने पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट चुनावों की अधिसूचना जारी करने और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा।इस याचिका का निपटारा शुक्रवार को किया गया और मंगलवार को एक विस्तृत आदेश उपलब्ध कराया गया। न्यायालय एचएस दुआ सहित विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेटरों की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सीनेट चुनावों की अधिसूचना जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।यह आवेदन एक लंबित याचिका में प्रस्तुत किया गया था, जो 2024 से लंबित है – जब सीनेट का कार्यकाल समाप्त हो गया था – जिसमें सीनेट चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग की गई थी।अदालत ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन की इस दलील पर गौर किया कि सीनेट चुनाव कराने की प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू की जानी चाहिए। अदालत ने कहा, "इस मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, यह अदालत इस याचिका का निपटारा करती है, इस आशा और अपेक्षा के साथ कि सीनेट के चुनाव यथाशीघ्र संपन्न कराए जाएँगे।"
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