पंजाब
आप विधायक हरमीत पठानमाजरा की दूसरी पत्नी को हाईकोर्ट से मिली राहत
Gulabi Jagat
16 Sep 2022 8:08 AM GMT
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चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा (विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा) की दूसरी पत्नी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. बता दें कि गुरप्रीत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विधायक पठान माजरा द्वारा आईटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. इस सिलसिले में आज कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है.
गौरतलब है कि पठानमाजरा ने अपनी दूसरी पत्नी गुरप्रीत कौर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वायरल वीडियो के बाद आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
Gulabi Jagat
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