पंजाब

Bihar में पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

Payal
1 Feb 2025 11:52 AM GMT
Bihar में पत्नी की हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास
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Ludhiana.लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीला चुघ की अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में बिहार के बिशोहरा गांव निवासी सुरेश कुमार चौधरी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में साहनेवाल पुलिस ने 10 नवंबर 2019 को आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 नवंबर को जब एसआई बलदेव सिंह पुलिस टीम के साथ ईस्टमैन चौक ढंडारी कलां में मौजूद थे तो उन्हें एक महिला की हत्या की सूचना मिली। वे मौके पर पहुंचे, जहां शिकायतकर्ता चंदेरी खुर्द गांव निवासी तिलक राज ने बताया कि 8 नवंबर 2019 को एक पुरुष व एक महिला
उनके पास कमरा किराए पर लेने के लिए आए थे।
महिला ने अपना नाम शीला देवी बताया जबकि पुरुष ने अपना नाम सुरेश कुमार चौधरी बताया। किराया तय करने के बाद 9 नवंबर को दोनों कमरे में रहने चले गए। उस रात शराब के नशे में सुरेश का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ। अगली सुबह जब शिकायतकर्ता ने कमरे की जांच की तो पाया कि पत्नी मृत अवस्था में पड़ी थी और उसका पति गायब था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को उसके खिलाफ कई सबूत मिले। बाद में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है। हालांकि, मुकदमे के दौरान पेश किए गए बयानों के आधार पर उसे दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई।
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