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Punjab.पंजाब: वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग, हरित आवरण बनाए रखने, पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के साथ-साथ मृदा संरक्षण के उद्देश्य से 'पंजाब वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 2025' का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। इसे राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। मसौदा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति शहरी क्षेत्र में किसी भी पेड़ को नहीं गिराएगा और पूरी तरह से मृत या गिरे हुए पेड़ के अलावा किसी अन्य पेड़ को नहीं काटेगा, हटाएगा या उसका निपटान नहीं करेगा।
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