consumer panel ने गुमराह करने वाले प्योरिटी क्लेम पर ज्वेलरी फर्म पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया
Punjab पंजाब : लुधियाना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लुधियाना ने कल्याण ज्वैलर्स पर 22 कैरेट बताकर कम शुद्धता वाली सोने की ज्वेलरी बेचने के लिए ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है और फर्म को यह रकम 30 दिनों के अंदर चुकाने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर शिकायत दर्ज होने की तारीख से भुगतान होने तक 8% सालाना ब्याज लगेगा।यह आदेश शहर के रहने वाले अर्शदीप सिंह की शिकायत पर पारित किया गया।यह आदेश शहर के रहने वाले अर्शदीप सिंह की शिकायत पर पारित किया गया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कंपनी ने जुलाई 2021 में उनके और उनकी मां द्वारा खरीदे गए एक पेंडेंट और एक स्टड की शुद्धता के बारे में गलत जानकारी दी। दस्तावेजों, लैब रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों की जांच करने के बाद, आयोग ने माना कि फर्म ने अनुचित व्यापार प्रथा अपनाई और बिक्री के समय शुद्धता और स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया।मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, अर्शदीप ने 1 जुलाई, 2021 को ₹42,719 में एक पेंडेंट खरीदा था, यह आश्वासन मिलने के बाद कि यह 22 कैरेट सोने का बना है।





