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Jalandhar.जालंधर: पंजाब के महिला एवं बाल विकास विभाग के डायरेक्टर के निर्देशों के अनुसार, DC गुरप्रीत सिंह औलख ने जिले में बच्चों से भीख मंगवाने पर रोक लगाने के लिए प्रोजेक्ट जीवन ज्योति 2.0 को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जगरूप सिंह के नेतृत्व में जिला स्तर पर एक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह ऑपरेशन नवांशहर में बस स्टैंड रोड, कोठी रोड और बंगा रोड सहित कई जगहों पर किया गया। चेकिंग के दौरान, एक बच्चा गुब्बारे बेचते हुए भीख मांगता हुआ मिला। बच्चे को तुरंत जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम ने बचाया और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ज़रूरी कार्रवाई शुरू करने के लिए बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया।
अधिकारियों ने बताया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से भीख मंगवाने या बाल मजदूरी करवाने के खिलाफ लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा भीख मांगता हुआ पाया जाता है, तो विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उसे स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से भीख मंगवाना कानून के तहत दंडनीय अपराध है। बाल भिक्षावृत्ति को जड़ से खत्म करने के लिए बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता की काउंसलिंग ज़रूरी है ताकि माता-पिता अपने बच्चों को भीख मांगने के बजाय स्कूल भेजें और उनके लिए एक बेहतर भविष्य सुरक्षित करें। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र के बच्चे को भीख मांगते हुए देखता है, तो इसकी जानकारी तुरंत जिला बाल संरक्षण इकाई या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें।
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