पंजाब
हथियारों की तस्करी के लिए खालिस्तान Zindabad फोर्स के 6 आतंकवादियों को आजीवन कारावास
Ratna Netam
12 March 2025 1:02 PM IST

x
Punjab.पंजाब: मोहाली की एक विशेष एनआईए अदालत ने प्रतिबंधित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (केजेडएफ) से जुड़े छह आतंकवादियों को 2019 में आतंकी हमला करने के लिए पंजाब में ड्रोन के जरिए विस्फोटक और हथियारों की तस्करी करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि केजेडएफ के अलावा, दोषी नामित व्यक्तिगत आतंकवादियों - जर्मनी स्थित गुरमीत सिंह उर्फ बग्गा और पाकिस्तान स्थित रंजीत सिंह उर्फ नीता से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि एनआईए की विशेष अदालत ने मामले में तीन अन्य लोगों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एनआईए के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "आकाशदीप सिंह, बलवंत सिंह, हरभजन सिंह, बलबीर सिंह, मान सिंह और गुरुदेव सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि आरोपी शुभदीप सिंह, साजनप्रीत सिंह और रोमनदीप सिंह को मामले में उनकी भूमिका के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।"
बयान में कहा गया है कि अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। प्रवक्ता ने कहा कि अदालत ने आरोपी को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन केजेडएफ से जुड़े मामले में आईपीसी, यूएपीए, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। एनआईए ने अक्टूबर 2019 में अमृतसर पुलिस से जांच अपने हाथ में ली थी। आतंकवाद निरोधी जांच एजेंसी ने पाया कि दोषी जर्मनी स्थित आतंकवादी बग्गा और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी नीता द्वारा ड्रोन के माध्यम से भारत में हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटकों, संचार उपकरणों और नकली भारतीय मुद्राओं के विशाल भंडार को इकट्ठा करने, परिवहन करने और तस्करी करने में शामिल थे। बयान में कहा गया है, "अगस्त और सितंबर, 2019 के महीनों के दौरान विभिन्न अंतरालों पर पंजाब के तरनतारन जिले में निर्दिष्ट स्थानों पर विस्फोटक, हथियार आदि ड्रोन से गिराए गए थे।"
Tagsहथियारों की तस्करीखालिस्तान Zindabad फोर्स6 आतंकवादियोंआजीवन कारावासArms smugglingKhalistan Zindabad Force6 terroristslife imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





