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कृषि उपकरणों के साथ आठ घंटे नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब तक जिले में गेहूं की पराली जलाने के 443 मामले दर्ज किए हैं। बोर्ड उन जगहों की पहचान करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी की मदद लेता है जहां अवशेषों में आग लगाई जाती है। रिमोट सेंसिंग के जरिए तस्वीरें मिलने के बाद एक टीम को उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा जाता है, जहां पराली जलाई गई थी।
बीकेयू (एकता उग्राहन) के राज्य सचिव शिंगारा सिंह मान ने कहा, “किसान भी पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन खेतों में उपयोग के लिए पराली के प्रसंस्करण में बड़ी लागत शामिल है। हम चाहते हैं कि सरकार 2,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय मदद दे और सब्सिडी पर कृषि उपकरणों के साथ आठ घंटे नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे।
जानकारों का दावा है कि ज्यादातर किसान गेहूं के अवशेषों को मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और केवल डंठल को आग लगा दी जाती है. धान के अवशेषों का उपयोग चारे के रूप में नहीं किया जाता क्योंकि यह उस उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त होता है। इसलिए, किसान हर साल शरद ऋतु के करीब धान के डंठल और पुआल दोनों को जला देते हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के मुताबिक, 2 एकड़ तक जमीन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पराली जलाने पर 2,500 रुपये का जुर्माना देना होगा। 2 से 5 एकड़ जमीन होने पर 5 हजार रुपये और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों पर 15 हजार रुपये जुर्माना होगा।
बठिंडा के उपायुक्त शौकत अहमद पर्रे ने किसानों से पराली जलाने से परहेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धान या गेहूं की पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और इसे रोका जाना चाहिए।
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Triveni
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