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Punjab पंजाब : शनिवार को एक स्थानीय अदालत ने गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों के गायब होने के मामले में नौ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए जिला अटॉर्नी अमृतपाल सिंह खेहरा ने बताया कि अदालत ने आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है।FIR तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील ईश्वर सिंह की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसे अकाल तख्त ने नियुक्त किया था। (गेटी इमेजेज/आईस्टॉकफोटो)वकील पुनीत जख्मी आरोपियों के बचाव पक्ष के वकील थे, जिनमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट सतिंदर सिंह कोहली और गुरुद्वारा निकाय के अन्य पूर्व कर्मचारी शामिल हैं। SGPC के पूर्व CA सतिंदर सिंह कोहली को बादल परिवार का करीबी बताया जाता है।यह मामला सामने आने के लगभग पांच साल बाद, 7 दिसंबर को गायब हुए स्वरूपों के संबंध में 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। यह शिकायत गोल्डन टेंपल के बर्खास्त हजूरी रागी भाई बलदेव सिंह वडाला ने की थी, जो सिख सद्भावना दल के प्रमुख हैं।
अमृतसर के डिवीजन-सी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (किसी धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 295-A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 465 (जालसाजी) और 120-B (आपराधिक साजिश) लगाई गईं।पुलिस की कार्रवाई तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील ईश्वर सिंह की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई, जिसे अकाल तख्त ने नियुक्त किया था। सतिंदर सिंह कोहली के अलावा, जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें पूर्व मुख्य सचिव रूप सिंह, पूर्व सचिव मनजीत सिंह, गुरबचन सिंह, निशान सिंह, परमजीत सिंह, गुरमुख सिंह, जुझार सिंह, बाज सिंह, दलबीर सिंह, कमलजीत सिंह, कुलवंत सिंह, जसप्रीत सिंह, गुरबचन सिंह, सतिंदर सिंह और अमरजीत सिंह शामिल हैं। इस मामले का खुलासा एक मानवाधिकार संगठन पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (PHRO) ने किया था, जिसने 2020 में अकाल तख्त और पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी।खास बात यह है कि अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने हाल ही में इस कार्रवाई को "राजनीति से प्रेरित और सिख संस्थानों में सीधा दखल" बताया था।
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