पंजाब

Mohali: इंजेक्शन के साथ पकड़े गए 31 वर्षीय व्यक्ति को 15 साल की जेल

Kavita Yadav
9 Aug 2024 6:28 AM GMT
Mohali: इंजेक्शन के साथ पकड़े गए 31 वर्षीय व्यक्ति को 15 साल की जेल
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मोहाली mohali: की विशेष अदालत ने गुरुवार को 2019 के एक मामले में प्रतिबंधित इंजेक्शन के अवैध कब्जे के लिए गिरफ्तार Arrested for possession 31 वर्षीय व्यक्ति को 15 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने पठानकोट के दोषी रोहित कुमार पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने बताया कि कुमार को गुरुद्वारा साहिब, बूथ मार्केट, सनी एन्क्लेव, खरड़ के पास एक टी-पॉइंट के पास से संदेह के आधार पर पकड़ा गया, जब एएसआई केवल सिंह पुलिस पार्टी के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। कुमार अपने कंधे पर काले रंग का बैग लेकर माता गुजरी एन्क्लेव की तरफ से आ रहा था। तलाशी लेने पर पुलिस ने आरोपी के पास से एविल के 100 नशीले इंजेक्शन और ब्यूप्रेनॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड के 100 नशीले इंजेक्शन के अलावा 25 सीरिंज और 50 सुइयां बरामद कीं।

कुमार पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत खरड़ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामले में अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को दोषी ठहराया जाना चाहिए और अधिकतम सजा दी जानी चाहिए क्योंकि उसके पास ब्यूप्रेनॉरफिन हाइड्रोक्लोराइड की वाणिज्यिक मात्रा पाई गई थी। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसने कहा कि आरोपी से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ है, बल्कि यह एक प्लांटेड बरामदगी है।

आरोपी के लिए सख्त सजा Strict punishment for the accused की मांग करते हुए सरकारी वकील ने तर्क दिया कि ऐसे ड्रग तस्करों में डर पैदा करने के लिए सबसे सख्त सजा की जरूरत है, जो पैसे और आसान धन की लालच में अंधे होकर भोले-भाले युवाओं की कीमती जिंदगी से खेलते हैं और हमारे देश की नींव को नुकसान पहुंचाते हैं। दोषी ठहराए जाने के बाद कुमार ने नरम रुख अपनाते हुए दलील दी कि वह एक गरीब व्यक्ति है और उसे अपने परिवार की देखभाल करनी है। मोहाली की विशेष अदालत हरसिमरनजीत सिंह की अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा, "दोषी के पास से वाणिज्यिक मात्रा में साइकोट्रोपिक पदार्थ/मादक दवा बरामद की गई है। इस प्रकार, दोषी की आयु, पूर्ववृत्त और चरित्र तथा उसके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कुमार को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।”

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