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Punjab.पंजाब: गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू को मानसा कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2022 को सीआईए की हिरासत से भागने के आरोप में दो साल कैद और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पूर्व सीआईए प्रभारी प्रीतपाल सिंह को भी 23 महीने की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना के बाद डीजीपी ने सीआईए प्रभारी प्रीतपाल सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। 2 अक्टूबर को पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मामले में टीनू की महिला मित्र जितेंद्र कौर ज्योति, चिराग, कुलदीप कोहली, बिट्टू, राजेंद्र गोरा, सुनील कुमार लोहिया, सरबजोत सिंह और राजवीर सिंह समेत आठ लोगों को आरोपी बनाया था। हालांकि कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। पुलिस के अनुसार, बिट्टू के पास से एक अवैध पिस्तौल, चिराग के पास से दो हथियार और प्रीतपाल सिंह के घर से तीन पिस्तौल बरामद की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने 19 अक्टूबर 2022 को टीनू को अजमेर से गिरफ्तार किया था।
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