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Punjab.पंजाब: दिल्ली की एक अदालत शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में अपना फैसला सुनाएगी। यह मामला 1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार में एक व्यक्ति और उसके बेटे की हत्या से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को फैसला सुनाना है। 31 जनवरी को, अदालत ने सरकारी वकील मनीष रावत की अतिरिक्त दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
यह मामला जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। वकील अनिल शर्मा ने दलील दी थी कि सज्जन का नाम शुरू से ही नहीं था, इस मामले में विदेशी भूमि का कानून लागू नहीं होता और गवाह द्वारा सज्जन का नाम लेने में 16 साल की देरी हुई। यह भी दलील दी गई कि जिस मामले में सज्जन को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया था, वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए लंबित है।
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