सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, कांग्रेस नेता और 1984 पुल बंगश हत्या मामले के आरोपी जगदीश टाइटलर ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी।
उनके वकील मनु शर्मा ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद शुक्रवार को टाइटलर की याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं।
वकील ने 5 अगस्त को उनकी पेशी के दौरान सिख समुदाय के विरोध का हवाला देते हुए, टाइटलर की दूर से उपस्थिति के लिए अदालत से अनुमति मांगी, जब अदालत ने उनकी जमानत बांड स्वीकार कर ली और मामले को 11 अगस्त को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
इससे पहले विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी थी। 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों में लगभग 3,000 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर सिख थे।