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पंजाब: शनिवार को यहां आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 19,815 मामलों का निपटारा किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि यहां जिला अदालतों और अजनाला और बाबा बकाला में उप-विभागीय अदालतों में लोक अदालत के लिए गठित पीठों के समक्ष कुल 22,370 मामले रखे गए थे।
उन्होंने कहा कि आपराधिक समझौता योग्य, बैंक वसूली, चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद, बिजली और पानी के बिल, दूरसंचार, एमएसीटी मामले, श्रम विवाद, यातायात चालान की श्रेणियों में मामलों को 23 पीठों द्वारा लिया गया।
जिला अदालतों में 17 बेंचों और एक स्थायी लोक अदालत के अलावा, तीन बेंचें अजनाला में और दो बेंचें बाबा बकाला साहिब में आयोजित की गईं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेंद्र सिंह ग्रेवाल ने कहा कि लोक अदालतें राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) मोड के रूप में आयोजित की जाती हैं, जिसमें अदालतों में मुकदमेबाजी से पहले और लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान के आधार पर निपटारा किया जाता है। वादकारियों की ओर से कोई खर्च किए बिना।
उन्होंने कहा कि वसूली के मामलों में वाद दाखिल करते समय पक्षकारों द्वारा वादपत्र पर लगाई गई कोर्ट फीस भी वापस करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा करने वाले पक्षों को उनके विवादों के निपटारे के लिए लाने और उन्हें लंबे समय तक मुकदमेबाजी से बचाने का एक नि:शुल्क और त्वरित तरीका है।
वैवाहिक विवाद से संबंधित एक मामले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मामला वर्ष 2014 में जोधपुर (राजस्थान) में शुरू हुआ था। उसके बाद वर्ष 2023 में मामला अमृतसर स्थानांतरित कर दिया गया था।
“इस प्रकार, पार्टियां पिछले 10 वर्षों से मुकदमेबाजी का सामना कर रही थीं। अब, राष्ट्रीय लोक अदालत के न्यायाधीशों और सदस्यों के ईमानदार प्रयासों से, मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो गया और पार्टियों ने आपसी सहमति से अपनी शादी को खत्म करने का फैसला किया और इस तरह 10 साल बाद मामला सुलझ गया, ”उन्होंने कहा।
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Triveni
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