
Amritsar.अमृतसर: तंबाकू उत्पादों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को कोटपा अधिनियम के तहत 16 लोगों के चालान काटे। अभियान के दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों ने विभिन्न दुकानों से 12 ई-सिगरेट भी जब्त की। सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर ने बताया कि यह विशेष अभियान जिले को तंबाकू मुक्त बनाने और कोटपा अधिनियम को सख्ती से लागू करने के बड़े अभियान का हिस्सा है। अधिकारी ने बताया कि शहर के विभिन्न इलाकों में तंबाकू विक्रेताओं की जांच के लिए डॉ. जगनजोत कौर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है।
डॉ. जगनजोत ने बताया कि अभियान के दौरान रंजीत एवेन्यू इलाके में सात दुकानदारों के चालान काटे गए। उन्होंने बताया कि नौ लोग सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते पाए गए, जिनके भी चालान काटे गए। डॉ. जगनजोत ने बताया कि जिले में कोटपा अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाएगा और हर तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों तरफ निर्धारित लेबल लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इन मानदंडों का पालन किए बिना तंबाकू बेचना एक आपराधिक अपराध है और सार्वजनिक स्थानों पर खुली सिगरेट बेचना और तंबाकू पीना भी दंडनीय है।





