पंजाब

लतीफपुरा अतिक्रमण हटाने के लिए DC को 15 दिन का नोटिस

Ratna Netam
19 Oct 2025 1:18 PM IST
लतीफपुरा अतिक्रमण हटाने के लिए DC को 15 दिन का नोटिस
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Jalandhar.जालंधर: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, गुरु तेग बहादुर नगर से सटी 120 फीट रोड पर लतीफपुरा निवासियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं हटवाए जाने के बाद, वादीगण ने इस मामले में नोटिस जारी करवाकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मॉडल टाउन निवासी सोहन सिंह और ऋषि नगर निवासी रबिंदर सिंह ने अपने वकील रंजीत बजाज के माध्यम से जालंधर के उपायुक्त को नोटिस जारी करवाया है, जिसमें कहा गया है कि वे 15 दिन प्रतीक्षा करें और ऐसा न करने पर वे न्यायालय में अवमानना ​​याचिका दायर करेंगे। वादीगण ने कहा है कि जब 29 जुलाई को उच्च न्यायालय में यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो बताया गया कि 120 फीट रोड पर व्यापक अतिक्रमण है, जिससे निवासियों को स्कूलों, अस्पतालों आदि तक पहुँचने में बाधा आ रही है। उच्च न्यायालय ने उपायुक्त को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
यह आदेश पंजाब के सहायक महाधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया। नोटिस की प्रति में लिखा है, "यद्यपि एक महीने की निर्धारित अवधि बहुत पहले बीत चुकी है, फिर भी 120 फीट चौड़ी सड़क से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इस संबंध में, मेरे मुवक्किल कई बार उपायुक्त कार्यालय में अतिक्रमण जल्द से जल्द हटाने का अनुरोध कर चुके हैं। अतिक्रमण मेरे मुवक्किलों के साथ-साथ इलाके के अन्य निवासियों के लिए भी काफी समस्याएँ पैदा कर रहे हैं। एक महीने की अवधि बहुत पहले बीत चुकी है, लेकिन एक भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। केवल यही दलील दी जा रही है कि जालंधर के पुलिस आयुक्त और जालंधर नगर निगम आयुक्त के साथ बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला है।" नोटिस में आगे लिखा है, "इससे पता चलता है कि नोटिस प्राप्तकर्ता जानबूझकर और स्वेच्छा से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटा दें, ऐसा न करने पर मुझे अपने मुवक्किलों की ओर से आपके खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना ​​याचिका दायर करने के स्पष्ट निर्देश मिले हैं।"
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