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Punjab.पंजाब: रोपड़ जिले के नंगल कस्बे में पंजाब स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (पीएसआईडीसी) की बंद इकाई पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (पीएनएफसी) की करीब 15.25 एकड़ जमीन गायब हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पीएनएफसी के लिए नियुक्त परिसमापक द्वारा 22 मार्च को एसडीएम नंगल को लिखे गए पत्र में, जिसकी एक प्रति द ट्रिब्यून के पास उपलब्ध है, यह कहा गया है कि 2008-09 की जमाबंदी (राजस्व रिकॉर्ड) के अनुसार पीएनएफसी इकाई के पास करीब 111 एकड़ जमीन थी। हालांकि, 2018-19 की जमाबंदी के अनुसार, मौके पर 112 कनाल (जो करीब 15.25 एकड़ के बराबर है) कम थी। सूत्रों ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार परियोजना को समाप्त करने के लिए परिसमापक द्वारा नंगल के राजस्व अधिकारियों से भूमि की पैमाइश करवाने के बाद पीएनएफसी की लगभग 15.25 एकड़ भूमि गायब होने का तथ्य सामने आया। सूत्रों ने बताया कि पूर्व एसडीएम नंगल ने पीएनएफसी की गायब भूमि के बारे में जांच बैठा दी है। इस मुद्दे ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर स्थित पीएनएफसी इकाई की भूमि का सरकारी दरों के अनुसार मूल्य 3 करोड़ रुपये प्रति एकड़ से अधिक है।
रोपड़ के उपायुक्त वरजीत सिंह वालिया ने कहा कि राजस्व अधिकारी पीएनएफसी के लिए परिसमापक द्वारा उठाए गए प्रश्नों की जांच करेंगे। सूत्रों ने बताया कि पीएनएफसी की गायब भूमि पर आस-पास की औद्योगिक इकाइयों या लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया हो सकता है या राजस्व अभिलेखों में विसंगति हो सकती है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त 2001 को इकाई को बंद करने और परिसमापन का आदेश दिया था। 2016 में परिसमापक की देखरेख में इकाई में मौजूद स्क्रैप को 17.92 करोड़ रुपये में बेचा गया था। परिसमापक को इकाई की करीब 3 एकड़ जमीन के लिए 7.50 करोड़ रुपये का मुआवजा भी मिला था, जिसे क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए अधिग्रहित किया गया था। उस 7.50 करोड़ रुपये में से कर्मचारियों को उनके बकाये का 40 प्रतिशत भुगतान किया गया और वे पिछले 26 वर्षों से 60 प्रतिशत बकाये का इंतजार कर रहे हैं। 23 मई को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने परिसमापक को पीएनएफसी की जमीन की बिक्री में तेजी लाने और कर्मचारियों के बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया था। हालांकि, अब पता चला है कि इकाई की 15.25 एकड़ जमीन राजस्व रिकॉर्ड में गायब है। इकाई की जमीन का परिसमापन करने से पहले राजस्व अधिकारियों को इस मुद्दे को सुलझाना होगा।
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