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जुर्माना ऐसे मामलों में सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत लागू दंड के अतिरिक्त होगा।
संपत्ति आईडी की 4,000 शिकायतें लंबित होने के साथ, स्थानीय नगर निगम ने घोषणा की है कि वह "गलत" अधिकारियों पर जुर्माना लगाएगा। जुर्माना ऐसे मामलों में सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत लागू दंड के अतिरिक्त होगा।
सूत्रों का कहना है कि संपत्ति पहचान पत्र तैयार करने में हो रही देरी को लेकर नगर निगम के पास रोजाना 700 से 800 शिकायतें आती हैं। ऐसा एमसी के पोर्टल में गलत जानकारी डालने के कारण हुआ है। दावा किया गया है कि पोर्टल पर 2.43 लाख नई संपत्तियों में से लगभग एक-चौथाई का विवरण गलत है।
यहां के जवाहर कॉलोनी निवासी राजेश कुमार ने कहा, 'मैंने करीब आठ महीने पहले अपने घर की आईडी बनवाने के लिए दस्तावेज जमा किए थे। आईडी आज तक नहीं बनाई गई है।
एक सामाजिक कार्यकर्ता विष्णु गोयल ने कहा, "इसी समस्या का सामना करने वाले कई निवासियों ने अतिरिक्त पैसे देकर अपना काम करवाने के लिए निजी व्यक्तियों की मदद ली।"
उन्होंने दावा किया कि एमसी द्वारा "त्रुटिपूर्ण सर्वेक्षण" के मद्देनजर शिकायतें सामने आईं।
पिछले साल नई इकाइयों को जोड़ने के बाद शहर में कुल कर-भुगतान संपत्ति इकाइयां 5.76 लाख इकाइयां हो गई हैं। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले साल 10 नवंबर से अब तक संपत्ति आईडी की 1.05 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने कहा, "एमसी पोर्टल पर केवल 24,000 संपत्ति आईडी को अपडेट किया जाना बाकी है।"
प्रतिदिन 700 से अधिक शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। सबसे अधिक संभावना है, इनका निवारण 21 दिनों के भीतर किया जाएगा। एमसी कमिश्नर जितेंद्र कुमार ने आवंटित समय अवधि से अधिक देरी होने पर अधिकारियों पर प्रति दिन 250 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।
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Triveni
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