x
दिल्ली सेवा विधेयक और तीन अन्य विधेयकों को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब चारों बिल कानून बन जाएंगे।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, जो शुक्रवार को समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान चर्चा के लिए सबसे विवादास्पद विधेयकों में से एक था और वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर अध्यादेश की जगह लेता है। दिल्ली सरकार का यह विधेयक सोमवार को राज्यसभा में और तीन अगस्त को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पारित हो गया।
इस बीच, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (DPDPB), 2023 सोमवार को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया।
मणिपुर की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के सदन से बहिर्गमन के बावजूद बुधवार को राज्यसभा में भी इसी तरह की मतदान प्रक्रिया हुई।
जन विश्वास विधेयक और जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी।
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023, 2 अगस्त को राज्यसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित किया गया था, जबकि लोकसभा ने 27 जुलाई को इसे मंजूरी दे दी थी।
Tagsराष्ट्रपति मुर्मूदिल्ली सेवा विधेयक समेत4 विधेयकों को मंजूरीPresidentMurmu approves4 Bills includingDelhi Service Billजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़छत्तीसगढ़ न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsChhattisgarh NewsHindi NewsIndia NewsKhabaron Ka SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Triveni
Next Story