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राजस्थान में छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को इसे वापस लेना पड़ा क्योंकि उच्च न्यायालय ने उनसे याचिका दायर करने के कारणों पर सवाल उठाया, जबकि वह न तो छात्र हैं और न ही चुनाव लड़ रहे हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मौखिक टिप्पणी की.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील शांतनु पारीक से कहा--"हमें यह जनहित याचिका से ज्यादा प्रचार हित याचिका लग रही है। आप न तो छात्र हैं। न ही छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में आपने किस आधार पर याचिका दायर की है उच्च न्यायालय में एक याचिका।" हाई कोर्ट ने कहा--''कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए हम आपके खिलाफ केस दायर करेंगे।'' इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से याचिका वापस ले ली.
मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की जिसके बाद याचिका वापस ले ली गयी. दरअसल, याचिका में छात्र संघ चुनाव पर लगे प्रतिबंध को छात्रों का अधिकार बताते हुए हटाने की मांग की गई है.
छात्रसंघ चुनाव को लेकर बीते शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग की बैठक हुई थी. इस बैठक में प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नई शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन के साथ-साथ विश्वविद्यालय में चल रही प्रवेश और परिणाम प्रक्रिया का हवाला देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की बात कही थी. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष कोई चुनाव नहीं होगा.
छात्रसंघ चुनाव पर रोक के फैसले का पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है. छात्र संगठन और छात्र नेता अलग-अलग तरीके से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. फैसले का सबसे ज्यादा विरोध जयपुर में देखने को मिल रहा है. यहां छात्र पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं.
वहीं, प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है. छात्रों ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की धमकी दी है और बैन हटाने की मांग को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया है. इस मुद्दे पर एबीवीपी और एनएसयूआई भी एकजुट हैं.
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Triveni
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