ओडिशा
Odisha में जीरो नाइट सेलिब्रेशन: नहीं दिया जाएगा कोई अस्थायी शराब लाइसेंस, यहां देखें अन्य प्रतिबंध
Gulabi Jagat
28 Dec 2024 11:17 AM GMT
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Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य में जीरो नाइट समारोहों पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर समारोहों के लिए कोई अस्थायी शराब लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, कानून मंत्री ने आगे कहा कि शराब की अवैध बिक्री या बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्थानों की सख्त जांच की जाएगी और उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये प्रतिबंध 31 जनवरी, 2025 तक लागू रहेंगे।
उम्मीद है कि इस बार नए साल के जश्न में खूब मौज-मस्ती होगी, इसलिए नियम और कानून और सख्त होंगे। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि जीरो नाइट के लिए कोई अस्थायी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अगर किसी भी जगह, रेस्टोरेंट या क्लब में अवैध रूप से शराब बेची जाती है तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
कानून मंत्री ने कहा कि कोई भी आयोजक जीरो नाइट सेलिब्रेशन का बहाना बनाकर अवैध शराब नहीं बेच सकता। विभाग को अगले जनवरी के अंत तक सख्त जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। कानून मंत्री ने कहा कि इस संबंध में हर जिले को सूचित भी कर दिया गया है। उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा, ओडिशा आबकारी विभाग नए साल से पहले मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी नज़र रखेगा। विभाग को विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिली है कि कुछ जगहों पर जीरो नाइट की तैयारी चल रही है, हालांकि इन आयोजकों को इसके लिए अनुमति नहीं मिली है। आबकारी आयुक्त नरसिंह भोला ने चेतावनी दी है कि विभाग जल्द ही इसे रोकने के लिए कदम उठाएगा।
आबकारी विभाग ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी को कम करने के लिए जांच जनवरी के मध्य तक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टरों को भी साल के इन आखिरी दिनों में मादक पदार्थों की तस्करी पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। एसटीएफ और आबकारी विभाग विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर संयुक्त छापेमारी करेंगे। इस संबंध में एक बड़ी टीम का गठन किया गया है।
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Gulabi Jagat
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