ओडिशा

नाबालिग से दुष्कर्म करने पर युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

Kiran
23 Aug 2024 4:55 AM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म करने पर युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा
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संबलपुर Sambalpur: यहां एक विशेष पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को एक युवक को 2014 में 12 वर्षीय लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। दोषी की पहचान इलाके के 28 वर्षीय सुमंत प्रधान के रूप में हुई। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अभिलाष सेनापति ने सजा के अलावा दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसी तरह, अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत भी दोषी पर सात साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायाधीश ने आदेश सुनाते हुए कहा कि चूक होने पर दोषी को प्रत्येक को छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा और दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी। विशेष लोक अभियोजक संतोष पांडा ने कहा कि न्यायाधीश ने 11 गवाहों के बयान, पुलिस चार्जशीट और अन्य सबूतों की जांच के बाद आदेश पारित किया। केस डायरी के अनुसार, घटना तब हुई जब नाबालिग अपने तीन दोस्तों के साथ 23 मई, 2014 को लुहापांका पंचायत कार्यालय के पास आम तोड़ने गया था। वहां मौजूद सुमंत ने पीड़ित को पंचायत कार्यालय के पिछवाड़े में बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। उसके दोस्तों ने उन्हें देख लिया और गांव में भागकर ग्रामीणों को इसकी सूचना दी।
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