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10 साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई.
बारीपदा : पॉक्सो एक्ट, बारीपदा के तहत विशेष अदालत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पीठासीन अधिकारी सुमिता जेना ने शनिवार को एक युवक को 2016 में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 10 साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई.
दोषी खुंटा थाना क्षेत्र के महालीबासा गांव का 27 वर्षीय जोगेंद्र मरांडी है। मरांडी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), मयूरभंज को बलात्कार पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी सिफारिश की।
मरांडी ने नाबालिग से 12 सितंबर 2016 को उस वक्त दुष्कर्म किया था जब वह बकरियां चराने अरिकुला नदी के पास गई थी। अगले दिन परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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Triveni
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