ओडिशा

पति की हत्या के आरोप में महिला को आजीवन कारावास की सजा

Kiran
11 April 2025 11:55 AM IST
पति की हत्या के आरोप में महिला को आजीवन कारावास की सजा
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Bolangir बोलनगीर: बोलनगीर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हाल ही में एक महिला को 2022 में अपने पति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीठासीन न्यायाधीश पबित्रा मोहन सामल ने गुरुवार को 30 वर्षीय जशोदा भोई को अपने पति दिब्यसिंह भोई की हत्या का दोषी पाया और उसे 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
मामले के विवरण के अनुसार, 22 अक्टूबर 2022 को तुषुरा पुलिस सीमा के अंतर्गत महिपुर गांव के रजनीकांत भोई ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बहू जशोदा ने उनके बेटे दिब्यसिंह की हत्या कर दी है। तुषुरा पुलिस स्टेशन में मामला (सं. 162/22) दर्ज किया गया और तत्कालीन अधिकारी संजीव प्रधान ने जांच की। इसके बाद जशोदा को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत में पेश किया गया। जांच में पता चला कि दंपति के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहे थे। 21 अक्टूबर 2022 की रात को घरेलू झगड़े के दौरान जशोदा ने कथित तौर पर अपने पति को सोते समय कुल्हाड़ी से काट डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। गहन सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने जशोदा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। मामले की पैरवी सरकारी वकील सुभाष चंद्र महंत ने की।
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