ओडिशा
West Bengal:अपमानजनक बयान पर रोक के आदेश के खिलाफ ममता ने अपील दायर की
Kavya Sharma
20 July 2024 2:43 AM GMT
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Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर कर एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें और तीन अन्य को राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया गया था। अदालत की एकल पीठ ने राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर मंगलवार को अंतरिम आदेश पारित किया था। दो नवनिर्वाचित टीएमसी विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर उठे विवाद पर बोलते हुए बनर्जी ने कुछ टिप्पणियां की थीं, जिस पर बोस ने मुकदमा दायर किया था।
बनर्जी ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी, जो 14 अगस्त तक लागू था। इस आदेश में बनर्जी के अलावा तीन अन्य - नवनिर्वाचित विधायक सायंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार, और टीएमसी नेता कुणाल घोष - को बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया गया था। अब मामले को खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
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Kavya Sharma
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