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Odisha ओडिशा: भुवनेश्वर-पुरी नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले मोटर चालकों को NH-316 पर दिखाई गई अलग-अलग स्पीड लिमिट के कारण कन्फ्यूजन और पेनल्टी का सामना करना पड़ रहा है।
जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने स्पीड लिमिट का एक सेट तय किया है, वहीं पुरी जिला प्रशासन ने उसी स्ट्रेच में कम स्पीड बताने वाले अलग साइनबोर्ड लगाए हैं। नतीजतन, NH से गुजरने वाले ड्राइवरों को यह समझ नहीं आ रहा है कि वे NHAI के नियमों का पालन करें या जिला प्रशासन के निर्देशों का। जो लोग तय लिमिट का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें रास्ते में लगे स्पीड-मॉनिटरिंग कैमरों से पेनल्टी लगाई जा रही है।
यह समस्या पिपिली टोल गेट के पास साफ दिखती है, जहां मोटर चालकों को सबसे पहले जिला प्रशासन द्वारा जारी एक साइनबोर्ड मिलता है, जिसमें बाइक और भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 50 किमी प्रति घंटा और कारों के लिए 70 किमी प्रति घंटा तय की गई है। थोड़ी दूरी पर, NHAI के साइनबोर्ड बाइक और ट्रकों के लिए 60 किमी प्रति घंटा और कारों के लिए 80 किमी प्रति घंटा की स्पीड की अनुमति देते हैं।
इस गड़बड़ी के कारण कई मोटर चालकों को चालान मिले हैं, और कुछ अन्य लोगों ने कथित तौर पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना भरा है। कई ड्राइवरों का कहना है कि इस अनिश्चितता के कारण वे हाईवे पर गाड़ी चलाने को लेकर चिंतित हैं। अधिकारी इस स्थिति का कारण तालमेल की कमी को बताते हैं। NHAI ने कहा है कि नेशनल हाईवे पर स्पीड लिमिट के साइन लगाने का अधिकार सिर्फ उसी के पास है और दावा किया कि उसे जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए बोर्डों के बारे में जानकारी नहीं थी।
इसके अलावा, राज्य परिवहन विभाग ने कहा है कि उसने NHAI को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए लिखा है, और आश्वासन दिया है कि लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जल्द ही बदलाव किए जाएंगे। "शहरी या नगर निगम क्षेत्रों से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर स्पीड लिमिट कम होगी। इस संबंध में नोटिफिकेशन 2021 में जारी किया गया था। चूंकि दो अलग-अलग बोर्ड हैं जिन पर दो अलग-अलग चीजें (स्पीड लिमिट के निर्देश) लिखी हैं, इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हो गया है," संपर्क करने पर STA के अतिरिक्त आयुक्त, दीप्ति रंजन पात्रा ने OTV को बताया।
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