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Bhubaneswar/Puri भुवनेश्वर/पुरी: ओडिशा सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1955 में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि पुरी स्थित 12वीं शताब्दी के मंदिर के अंदर जासूसी कैमरे लगाने और तस्वीरें या वीडियो बनाने को दंडनीय अपराध घोषित किया जा सके। यह बात ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने मंदिर में लोगों द्वारा बार-बार घुसकर अलग-अलग तरीकों से छिपे हुए कैमरे लगाने की घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। ऐसी ही एक ताज़ा घटना मंगलवार सुबह हुई जब सुरक्षाकर्मियों ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान ज़िले के प्रतीश पाल नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा। उसे हिरासत में लिया गया और उसका मोबाइल और चश्मा ज़ब्त कर लिया गया।
यह घटना गुजरात के मूल निवासी बिपुल पटेल द्वारा जासूसी कैमरे लगे चश्मे के साथ मंदिर में प्रवेश करते समय पकड़े जाने के एक दिन बाद हुई। एक हफ़्ते पहले, पुरी शहर के अभिजीत कर नाम के एक व्यक्ति को भी इसी तरह की घटना में पकड़ा गया था। पुरी के व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने देवताओं और मंदिर के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीरें लेने के लिए जासूसी कैमरा लगा चश्मा पहना था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि तीनों ही मामलों में, ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए उचित कानून न होने के कारण पुलिस को कथित अपराधियों को रिहा करना पड़ा।
मंत्री ने कहा, "ऐसी स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए एक उचित कानून होना चाहिए। मंदिर के अंदर जासूसी कैमरा ले जाने वालों की पहचान करना बहुत मुश्किल है। पुलिस को जासूसी कैमरे के बारे में तभी पता चल सकता है जब तस्वीरें लेते समय टॉर्च हो। इसलिए, एक कानून बेहद ज़रूरी है।" पुरी के एसपी पिनाक मिश्रा ने स्वीकार किया कि मंदिर के अंदर जासूसी कैमरा ले जाने वालों का पता लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटा जा रहा है। सुरक्षाकर्मियों को ऐसे मामलों पर नज़र रखने के लिए कहा गया है और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के साथ ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशिष्ट कानून लाने पर चर्चा की जा रही है। एसपी ने कहा कि मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा ले जाना और मंदिर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें लेना सख्त मना है।
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