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Baleshwar/Basta बालेश्वर/बास्ता: बालेश्वर ज़िले की एक स्थानीय अदालत ने 2012 के मारपीट के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सज़ा सुनाई है। दोषियों की पहचान सिंगला पुलिस थाना क्षेत्र के चंपाला गाँव के सुकुमार दास और सुकांत कुमार दास के तौर पर हुई है।
बास्ता की फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुनीता मिश्रा ने उन्हें दो अलग-अलग धाराओं के तहत एक-एक साल की जेल और हर एक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर उन्हें एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2012 में शिकायतकर्ता कंचन दास और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद सिंगला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामला (44/12) दर्ज किया और जांच की। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद, अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दो अलग-अलग धाराओं के तहत एक-एक साल की जेल और हर एक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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