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Baripada बारीपदा: मयूरभंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को वन्यजीव शिकार के एक मामले में फैसला सुनाते हुए दो लोगों को चार साल कैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देबाशीष मोहंती ने आरोपियों को दोषी पाया और फैसले में कहा कि जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद होगी। दोषियों की पहचान निर्मल बिरुआ, 27, और प्रेम मुंडा, 35 के रूप में हुई है, जो कप्तिपाड़ा पुलिस सीमा के अंतर्गत बदजुनपाला के निवासी हैं। मामले के विवरण के अनुसार, दोनों ने 23 जून, 2020 की रात को जंगली जानवरों का शिकार करने के इरादे से दक्षिणी डिवीजन के अंतर्गत सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के बागहंता रेंज में अवैध रूप से प्रवेश किया था। उन्होंने एक 'मंच' (पेड़ों पर बना एक ऊंचा मंच) पर रात भर डेरा डाला और कथित तौर पर 24 जून की सुबह एक हिरण का शिकार किया। इसके बाद हिरण का मांस काटकर घर ले जाया गया। विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, कपटीपाड़ा रेंज के वन विभाग के कर्मियों ने पोडाडीहा सेक्शन, सिमिलिपाल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स और बागहंता वन इकाई के कर्मचारियों के साथ मिलकर एक समन्वित अभियान चलाया।
आरोपियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। अधिकारियों ने उनके कब्जे से दो धनुष, 12 तीर, एक चाकू, विभिन्न शिकार उपकरण और हिरन का मांस जब्त किया। न्यायालय ने अपना फैसला पांच गवाहों की गवाही और वन विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर सुनाया। अधिकारियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मूक वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कानून सख्त हैं और जंगली जानवरों का शिकार या उन्हें परेशान करने का कोई भी कृत्य गंभीर अपराध है जिसके लिए सख्त कानूनी दंड का प्रावधान है। यह फैसला एसटीआर के भीतर अवैध शिकार से संबंधित लगातार तीसरी सजा को दर्शाता है। सिमिलिपाल दक्षिण प्रभाग के उप निदेशक सम्राट गौड़ा ने कहा कि यह मामला न केवल शिकारियों की सफल गिरफ्तारी को रेखांकित करता है बल्कि अधिकतम दंड सुनिश्चित करने के लिए मामले के विस्तृत दस्तावेजीकरण के महत्व को भी दर्शाता है।
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