
Berhampur बेरहामपुर गंजाम ज़िले की एक स्थानीय अदालत ने दो लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। इन पर गोपालपुर पुलिस स्टेशन में 2024 में दर्ज एक गांववाले की हत्या का आरोप था, जिसमें अदालत ने इन्हें दोषी पाया। दोषियों की पहचान तेरागौंज गांव के प्रदीप दास (28) और नारायण दास (40) के रूप में हुई है। ज़िला और सत्र न्यायाधीश अशांत कुमार दास ने मंगलवार को इन दोनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर दोषी जुर्माना नहीं भर पाते हैं, तो उन्हें एक साल की अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा काटनी होगी। कैडर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बिस्वजीत बराल ने बताया कि यह घटना 13 मार्च, 2024 को हुई थी। उस दिन गांव का एक व्यक्ति, मुन्ना दास, गांव के ठीक बाहर बनी एक शराब की दुकान पर गया था। वहां उसने देखा कि दोषी प्रदीप, भिखारी दास नाम के एक व्यक्ति से बहस कर रहा था। जब मुन्ना ने बीच-बचाव करते हुए प्रदीप से झगड़ा न करने को कहा, तो आरोप है कि प्रदीप गुस्से में आ गया और पास ही पड़ी एक लोहे की रॉड से मुन्ना के सिर पर हमला कर दिया।
प्रदीप के साथी नारायण दास ने भी इस हमले में उसका साथ दिया और मुन्ना पर हमला कर दिया। जब भिखारी दास ने इसका विरोध किया, तो आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। घायल लोगों को वहां से निकालकर इलाज के लिए बेरहampur स्थित MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जब मुन्ना की हालत बिगड़ने लगी, तो उसे कटक स्थित SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शिफ़्ट कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान बाद में उसकी मौत हो गई। शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान, अदालत ने 16 गवाहों के बयान दर्ज किए। घायल गवाहों सहित प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और आरोप-पत्र (chargesheet) में पेश किए गए सबूतों के आधार पर, अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई।





