ओडिशा

Odisha सतर्कता जाल मामले में दो वरिष्ठ क्लर्क दोषी करार

Gulabi Jagat
25 July 2024 5:09 PM GMT
Odisha सतर्कता जाल मामले में दो वरिष्ठ क्लर्क दोषी करार
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finger अंगुल: विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, अंगुल ने रिश्वतखोरी के एक मामले में आज दो वरिष्ठ लिपिकों को दोषी ठहराया, जिनमें से एक पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पूर्व वरिष्ठ क्लर्क (सेवानिवृत्त) निरंजन देहुरी और पूर्व वरिष्ठ क्लर्क लंबोदर बेहरा, दोनों को अंगुल जिले के छेंडीपाड़ा तहसील का दोषी ठहराया और उन्हें 2 साल की कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
ओडिशा सतर्कता विभाग ने उन पर पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(डी)/7 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। उन पर म्यूटेशन मामले को अंतिम रूप देने और आवश्यक सुधार के बाद आरओआर (पट्टा) सौंपने के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप था। ओडिशा सतर्कता विभाग अब लंबोदर को सेवा से बर्खास्त करने तथा निरंजन देहुरी की पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष याचिका दायर करेगा।
विस्तृत रिपोर्ट इस प्रकार है।
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