ओडिशा

मयूरभंज में छात्रा से बलात्कार के लिए ट्यूटर को 20 साल की सजा

Kiran
11 Sept 2025 2:48 PM IST
मयूरभंज में छात्रा से बलात्कार के लिए ट्यूटर को 20 साल की सजा
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Baripada बारीपदा: ओडिशा के मयूरभंज ज़िले की एक अदालत ने एक निजी ट्यूटर को अपनी छात्रा के साथ बलात्कार करने और उसकी अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में 20 साल जेल की सज़ा सुनाई है। एमएससी जूलॉजी में स्वर्ण पदक विजेता, दोषी (27) पीएचडी कर रहा था और साथ ही बारीपदा के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता भी था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वह एक कॉलेज छात्रा के साथ रिश्ते में था, जो कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ाती थी। उससे शादी का वादा करके, उसने कथित तौर पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन बाद में, उसने रिश्ता खत्म कर दिया।
अपने रिश्ते के दौरान, दोषी ने महिला की कई अंतरंग तस्वीरें और वीडियो खींचे और उनका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। बाद में उसने उन वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। इस संबंध में मार्च 2022 में बारीपदा टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
विशेष लोक अभियोजक मनरंजन पटनायक ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई और 2.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने मयूरभंज जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण को महिला को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पटनायक ने बताया कि यह फैसला महिला के बयानों, सात गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और तस्वीरों व वीडियो के आधार पर लिया गया।
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