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ओडिशा में दोपहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर चलने वाले सभी वाहनों में 1 अक्टूबर से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और पैनिक बटन लगाना होगा।
नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ) के कार्यालय में अपने वाहनों का पंजीकरण नहीं करा सकेंगे।
राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने अपनी अधिसूचना में कहा, "इस परियोजना का उद्देश्य सड़क पर चलने वाले वाहनों को ट्रैक करना और निगरानी करना और यात्रियों, विशेषकर महिला और बाल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।"
यात्री बसें, लक्जरी कैब, मोटर कैब, निजी सेवा वाहन, राष्ट्रीय परमिट पर चलने वाले माल ढुलाई वाहन, खतरनाक और विस्फोटक सामग्री ले जाने वाले वाहन, शिक्षा संस्थानों और एम्बुलेंस के वाहनों सहित सभी वाहनों को वीएलटीडी और पैनिक बटन लगाना होगा। 1 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन के समय.
30 सितंबर या उससे पहले पंजीकृत पुराने वाहनों में 31 दिसंबर तक वीएलटीडी डिवाइस और पैनिक बटन लगाना होगा।
इस प्रावधान के बिना एक जनवरी से वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र, स्वामित्व हस्तांतरण, परमिट और राष्ट्रीय परमिट नहीं मिलेगा।
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Triveni
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