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Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार ने साफ किया है कि राज्य में पान मसाला पर बैन नहीं लगेगा, जिससे तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स पर हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के बाद चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।
यह सफाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने CT & GST कमिश्नर और वित्त विभाग को लिखे एक आधिकारिक पत्र के ज़रिए दी है। इस पत्र में स्वास्थ्य सचिव अश्वथी एस, IAS, ने साफ तौर पर कहा है कि जिन पान मसाला प्रोडक्ट्स में तंबाकू या निकोटीन नहीं होता, वे हाल ही में जारी सरकारी नोटिफिकेशन के तहत लगाए गए बैन के दायरे में नहीं आते।
यह सफाई 21 जनवरी, 2026 को जारी एक नोटिफिकेशन के बारे में है, और इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि यह बैन सिर्फ़ उन प्रोडक्ट्स पर लागू होता है जिनमें तंबाकू या निकोटीन होता है। जिन पान मसाला में ये पदार्थ नहीं होते, उनकी ओडिशा में कानूनी तौर पर बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने यह सफाई स्टेकहोल्डर्स और लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा नोटिफिकेशन की लागू होने की स्थिति के बारे में चिंता जताए जाने के बाद जारी की। लागू करने में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन से बचने के लिए, स्वास्थ्य सचिव ने औपचारिक रूप से CT & GST कमिश्नर और वित्त विभाग को अपनी स्थिति बताई, ताकि सभी विभागों में एक जैसी समझ बनी रहे। सफाई पत्र की एक कॉपी गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी जानकारी के लिए भेजी गई है, जो यह दिखाता है कि सरकार फील्ड लेवल पर लागू करने से जुड़ी किसी भी गलतफहमी को रोकना चाहती है।
अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स, जिनसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम होते हैं, और बिना तंबाकू वाले पान मसाला प्रोडक्ट्स, जो मौजूदा बैन के दायरे से बाहर हैं, के बीच फर्क करना है। उम्मीद है कि इस सफाई से राज्य भर में सिर्फ़ बिना तंबाकू वाले पान मसाला का कारोबार करने वाले व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
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