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BHUBANESWAR भुवनेश्वर: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ और कई लक्षित हस्तक्षेपों के बावजूद, ओडिशा जाति-आधारित हिंसा सहित कमजोर आदिवासी समुदायों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों से जूझ रहा है। एनसीआरबी की भारत में अपराध-2024 रिपोर्ट बताती है कि एसटी के खिलाफ अत्याचार 2020 में 624 से बढ़कर 2022 में 773 हो गए। मामले हत्या, हत्या के प्रयास, महिलाओं की शील भंग करने, बलात्कार और आपराधिक धमकी से संबंधित हैं। एसटी के खिलाफ अपराधों में सजा की दर सिर्फ 19.6 प्रतिशत है। हालांकि, एसटी की तुलना में एससी पर अत्याचार का खतरा अधिक है। एससी के खिलाफ अपराध 2020 में 2,046 से बढ़कर 2022 में 2,902 हो गए। ये अत्याचार हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी और बलात्कार भी हैं। हालांकि मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन सजा की दर सिर्फ 16.1 प्रतिशत है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि ओडिशा उन पांच राज्यों में से एक है, जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए केंद्र से अधिकांश धनराशि मिलती है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य स्तर पर उपर्युक्त दो अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है। इसके तहत, ओडिशा को वर्ष 2024-25 (3 मार्च, 2025 तक) के लिए एसटी और एससी के खिलाफ अत्याचारों को रोकने और पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए 35.81 करोड़ रुपये मिले। जहां तक इन निधियों का सवाल है, तो ओडिशा उत्तर प्रदेश (89.49 करोड़ रुपये), मध्य प्रदेश (88.12 करोड़ रुपये), कर्नाटक (48.66 करोड़ रुपये) और बिहार (46.34 करोड़ रुपये) के बाद पांचवें स्थान पर है, जो बड़ी संख्या में मामलों की ओर इशारा करता है।एसटी और एससी विकास विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा सरकार ने पिछले 10 महीनों (पिछले साल जून से लेकर अब तक) में एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) नियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 के तहत पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 20.34 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। 2,116 एससी/एसटी अत्याचार पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है।
बलांगीर में सबसे अधिक 202 पीड़ित हैं, जबकि पुरी, जाजपुर, गंजम, ढेंकनाल, कटक और बरगढ़ भी ऐसे अपराधों के लिए हॉटस्पॉट बने हुए हैं।
कार्यकर्ता इस अधिनियम के खराब क्रियान्वयन को ऐसे मामलों में वृद्धि और राज्य में अत्याचार पीड़ितों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की कमी का कारण मानते हैं। दलित अधिकार कार्यकर्ता अनिल मलिक ने कहा, "पिछले एक साल में बिरडी (जगतसिंहपुर) और पिपिली (पुरी) के दो अनुसूचित जाति के युवकों को चोरी के आरोप में उनके गले में चप्पलों की माला पहनाकर और उनके चेहरे पर कालिख पोतकर पूरे गांव में घुमाया गया। बलांगीर में एक अनुसूचित जनजाति की लड़की को मलमूत्र खाने को मजबूर किया गया। लेकिन, इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।"
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