
Odisha ओडिशा: सरकार ने ओडिशा हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद अपना प्रस्तावित 'बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के पेट्रोल नहीं' नियम वापस ले लिया है। यह नियम पहले 1 अप्रैल से लागू होने वाला था।
हाई कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि गाड़ी मालिकों को PUCC जारी करने की अनुमति दी जाए, भले ही उन पर ट्रैफिक चालान बकाया हों। इसका मतलब है कि गाड़ी मालिकों को सिर्फ़ इसलिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देने से मना नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्होंने जुर्माना नहीं भरा है।
इसके अलावा, कोर्ट ने सरकार से इस फैसले को लागू करने के लिए वाहन पोर्टल में ज़रूरी बदलाव करने को कहा है। राज्य सरकार को एक हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह पुष्टि की जाए कि ज़रूरी तकनीकी बदलाव पूरे हो गए हैं।
सरकार ने पहले गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करने के उपायों के तहत 'बिना PUCC के पेट्रोल नहीं' नियम की घोषणा की थी। हालांकि, इस योजना को कानूनी जांच का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसे वापस लेना पड़ा और इसमें ढील देनी पड़ी।





