ओडिशा

PUCC विवाद पर हाई कोर्ट ने ओडिशा सरकार को नोटिस भेजा

Saba Naaz
6 Jan 2026 9:55 PM IST
PUCC विवाद पर हाई कोर्ट ने ओडिशा सरकार को नोटिस भेजा
x
Odisha ओडिशा: ओडिशा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) जारी करने से जुड़े एक जनहित मामले में ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया। यह नोटिस PUCC कंप्लायंस को लेकर विवाद को उजागर करने वाली एक याचिका दायर होने के बाद आया है।
कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को दो हफ़्ते के अंदर एक डिटेल्ड रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की है कि अगर चालान पेंडिंग हैं तो गाड़ियों को PUC सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे और PUCC के बिना गाड़ी मालिकों को पेट्रोल या डीज़ल नहीं दिया जाएगा।
इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ़्ते बाद तय की गई है, जिसके दौरान कोर्ट कंप्लायंस और अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करेगा। यह नोटिस समय पर PUCC वेरिफिकेशन और ट्रैफिक नियमों के पालन के महत्व पर ज़ोर देता है, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गाड़ी मालिक पर्यावरण सुरक्षा नियमों का पालन करें।
अभियोजन पक्ष के वकील रंजन कुमार राउत ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा, "हमने राज्य सरकार के एक नियम
को चुनौती दी थी कि गाड़ी मालिकों को बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल या डीज़ल नहीं दिया जाएगा। इसके अनुसार, हमने कोर्ट में एक याचिका (PIL) दायर करके प्रार्थना की थी कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।" अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा, "यह नियम मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के सब-क्लॉज़ 190 में दिए गए प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है। हमने कोर्ट से अधिकृत एजेंसियों के खिलाफ भी प्रार्थना की थी जो PUCC जारी करने से पहले पेंडिंग चालान क्लियर करने की शर्त रखती हैं। इस नियम पर सरकार का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है।" राउत ने आगे कहा, "सरकार और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को नोटिस जारी किए गए हैं।"
Next Story