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Phulbani फूलबनी: ओडिशा के कंधमाल जिले की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। फुलबनी के अतिरिक्त जिला न्यायालय-सह-पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश राजेश कुमार दास ने महासेक मुथामाझी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अगर दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे 11 महीने और कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत के विशेष लोक अभियोजक असीम कुमार प्रहराज ने कहा कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) कंधमाल को लड़की के परिवार को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने मई 2018 में कोटागढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बोंडागुडा में अपनी बहन के घर से लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया था, जब वह छुट्टियां बिताने के लिए वहां गई थी और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के परिवार ने कोटागढ़ पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद महासेक को पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रहराज ने बताया कि मामले के संबंध में 12 गवाहों से पूछताछ की गई और गुरुवार को फैसला सुनाया गया।
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Kiran
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