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टाटा स्टील ने स्टील डेवलपमेंट फंड से ऋण माफी की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की
Ritisha Jaiswal
3 April 2024 11:30 AM GMT
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टाटा स्टील
नई दिल्ली: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्टील डेवलपमेंट फंड से लिए गए ऋणों की माफी के मामले में टाटा स्टील द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के 3 अगस्त, 2022 के आदेश के अनुसार, अपील में 3 जनवरी, 2023 के आदेश के साथ पठित, टाटा स्टील ने 28 मार्च, 2023 को भारत संघ के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया था। टाटा स्टील ने एक फाइलिंग में कहा, (इस्पात मंत्रालय), स्टील डेवलपमेंट फंड (एसडीएफ) से लिए गए ऋण की माफी और फंड में पड़ी शेष राशि की वापसी की मांग कर रहा है।
उक्त अभ्यावेदन को भारत संघ (इस्पात मंत्रालय) ने 29 दिसंबर, 2023 के अपने पत्र द्वारा खारिज कर दिया था।इस अस्वीकृति को टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा उच्च न्यायालय कलकत्ता के समक्ष दायर एक रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को हुई थी.टाटा स्टील ने कहा, वर्तमान मामले में भारत संघ (इस्पात मंत्रालय), एसडीएफ प्रबंध समिति, संयुक्त संयंत्र समिति और अन्य जुड़े उत्तरदाताओं के खिलाफ राहत की मांग की गई है।
“पिछले वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बकाया ऋण की कुल राशि (मूलधन और ब्याज) 2,751.17 करोड़ रुपये है। कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है, ”टाटा स्टील ने कहा।
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