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Keonjhar/Hatadihi क्योंझर/हटडीही: ओडिशा के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार (RCS) ने क्योंझर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजिंग कमिटी के चेयरमैन और सदस्यों के खिलाफ जारी सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया है। बैंक के कामकाज में गड़बड़ी के आरोपों के बाद 15 अक्टूबर, 2025 को (ऑर्डर नंबर- 20206 के अनुसार) सस्पेंशन लगाया गया था। बाद में यह मामला ओडिशा हाई कोर्ट पहुंचा, जिसने पिटीशनर्स को अपने जवाब फाइल करने की इजाज़त दी और निर्देश दिया कि 15 नवंबर तक उनके खिलाफ कोई ज़बरदस्ती की कार्रवाई न की जाए।
कोर्ट के निर्देश के बावजूद, अगले दिन सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिससे दो नई रिट पिटीशन - WP(C) 29820/2025 और WP(C) 29815/2025 दायर की गईं। हाई कोर्ट ने बाद में सस्पेंशन पर रोक लगा दी। कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई करते हुए, RCS ने 20 नवंबर, 2025 के लेटर नंबर 22475 के ज़रिए ऑफिशियली सस्पेंशन वापस ले लिया। एक और कम्युनिकेशन, 21 नवंबर के लेटर नंबर 22623 में पार्टियों को बताया गया कि इस मामले पर 5 दिसंबर को RCS ऑफिस में सुनवाई होगी।
यह मामला कथित गड़बड़ियों के बारे में 16 सितंबर, 2025 को जमा की गई एक जांच रिपोर्ट से निकला है। बोर्ड को 22 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 14 अक्टूबर को सुनवाई तय की गई थी। जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिकाएं देबप्रिया पात्रा और गोलाप नाइक ने भी दायर की थीं।
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