
भुवनेश्वर: राज्य में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले विशेष गहन संशोधन (SIR) अभियान से पहले, राज्य की राजधानी में बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) के तौर पर काम कर रही एक सहायक शिक्षिका को गुरुवार को ड्यूटी में कथित लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
निलंबित शिक्षिका रश्मि साहू भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर स्थित सरकारी हाई स्कूल में तैनात थीं। जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और नगर आयुक्त चंचल राणा द्वारा जारी निलंबन आदेश के अनुसार, साहू को इलाके में मतदाता सूची के SIR के लिए 113 (भुवनेश्वर उत्तर) विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 109 के लिए BLO नियुक्त किया गया था।
हालांकि, DEO को एक रिपोर्ट मिली कि साहू बिना किसी वैध कारण या पूर्व अनुमति के SIR कार्य से संबंधित अपनी सौंपी गई ड्यूटी में शामिल होने और उन्हें ठीक से निभाने में विफल रहीं; यह घोर लापरवाही, कर्तव्य की उपेक्षा और कानूनी आदेशों की अवहेलना का मामला बनता है।
राणा ने कहा, "BLO को सौंपी गई ड्यूटी वैधानिक प्रकृति की होती हैं और मतदाता सूची की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, ऐसी ड्यूटी निभाने में विफलता कदाचार मानी जाती है और यह 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951' (Representation of People Act 1951) और सेवा आचरण नियमों, दोनों के प्रावधानों का उल्लंघन है।"
तदनुसार, उन्होंने साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया, और निर्देश दिया कि निलंबन की अवधि के दौरान, सहायक शिक्षिका बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगी।
BMC के एक अधिकारी ने बताया कि SIR से संबंधित कार्यों, जैसे कि घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना और मतदाताओं की मैपिंग के लिए सत्यापन करना, को पूरा करने में BLO का प्रदर्शन बहुत खराब था; और इस संबंध में कई शिकायतें मिलने के बावजूद, उनके काम में कोई सुधार नहीं हुआ।





