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Sundargarh सुंदरगढ़: सुंदरगढ़ Sundargarh के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लेमलेमा गांव में एक युवक अमिताभ सिंह की हत्या के मामले में दो व्यक्तियों पुरुषोत्तम प्रधान (55) और बाबूलाल प्रधान (43) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी। तीन अन्य आरोपियों-कृष्ण प्रधान, अजय प्रधान और शत्रुघ्न प्रधान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। घटना 21 जनवरी, 2023 को हुई, जब सुंदरगढ़ शहर के राजबाटी इलाके के निवासी अमिताभ सिंह दोपहर करीब 3 बजे अपने दोस्तों के साथ लेमलेमा गांव गए थे। इस दौरान बाबूलाल प्रधान समेत कुछ लोगों ने अमिताभ को गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। बाबूलाल के घर लौटने के बाद अमिताभ भी धमकी देने वालों से पूछताछ करने के लिए उनके पीछे-पीछे गया। गुस्से में आकर बाबूलाल ने अमिताभ पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे हाथापाई हो गई।
इसके बाद, हमलावरों के एक समूह ने अमिताभ को घसीटकर पास के जंगल में ले गए, जहाँ उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा। अमिताभ के दोस्तों द्वारा सूचित किए जाने पर, उनके परिवार के लोग जंगल में पहुँचे और उन्हें गंभीर हालत में पाया। उन्हें राउरकेला के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अमिताभ के भाई विकास कुमार सिंह ने सुंदरगढ़ सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुरुषोत्तम, बाबूलाल, कृष्णा, अजय और शत्रुघ्न प्रधान को गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद, न्यायाधीश ने पुलिस रिपोर्ट, गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर पुरुषोत्तम और बाबूलाल को दोषी ठहराया। मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक प्रशांत कुमार पटेल ने की। यह फैसला एक ऐसे मामले का समापन करता है, जिसने हिंसक अपराधों में त्वरित न्याय की आवश्यकता को उजागर किया, और सुंदरगढ़ में ऐसे कृत्यों के लिए जवाबदेही को मजबूत किया।
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