ओडिशा

Odisha: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के भाजपा विधायक जयनारायण मिश्रा को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

Subhi
15 Nov 2024 4:51 AM GMT
Odisha: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के भाजपा विधायक जयनारायण मिश्रा को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
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वरिष्ठ भाजपा नेता और संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2023 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। पीठ ने कहा, "नेतृत्व की स्थिति में रहने वालों को सार्वजनिक व्यवहार के लिए एक उदाहरण स्थापित करना होगा।"

इस साल की शुरुआत में 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। वरिष्ठ वकील और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) मनिंदर सिंह मिश्रा की ओर से पेश हुए। भाजपा नेता ने अपने बचाव में दावा किया कि पिछली बीजद सरकार ने उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था।

पीड़िता और मामले की शिकायतकर्ता धनुपाली पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रधान के अनुसार मिश्रा ने पिछले साल 15 फरवरी को संबलपुर में भाजपा के विरोध प्रदर्शन के दौरान रिश्वत लेने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की थी। हालांकि मिश्रा ने इस आरोप से इनकार किया और दावा किया कि प्रधान ने ही उसे धक्का दिया था।

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