ओडिशा

Odisha: सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर को जमानत देने से किया इनकार

Subhi
17 Feb 2025 9:36 AM IST
Odisha: सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर को जमानत देने से किया इनकार
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कटक: सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर सुशांत धलसामंता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका कटक शहर के चौलियागंज पुलिस स्टेशन में 2009 में हुए एक हत्या के मामले में दर्ज की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने आदेश दिया कि मुकदमे को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन एक साल से ज्यादा नहीं। 2016 में गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में चल रहे गैंगस्टर ने 2009 के हत्या के मामले में 11 अगस्त, 2022 और 7 अगस्त, 2024 को ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अभियोजन पक्ष ने सुशांत धलसामंता को एक खूंखार अपराधी के रूप में पेश किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चला कि वह 30 से अधिक जघन्य अपराधों में शामिल था और उसके खिलाफ 11 और मामले दर्ज किए गए हैं। 13 फरवरी को जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एनके सिंह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा: "हमें लगता है कि इस समय याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना न्याय के हित में नहीं होगा।

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