ओडिशा
Sambalpur कंज्यूमर फोरम ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को 91 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया
Ratna Netam
10 Feb 2026 2:40 PM IST

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Sambalpur.संबलपुर: संबलपुर में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने मंगलवार को एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को एक कस्टमर को कुल 91,000 रुपये देने का आदेश दिया, क्योंकि लैपटॉप ऑर्डर मार्बल पत्थर के तौर पर डिलीवर हुआ था। जुजोमुरा ब्लॉक के झंकारपाली गांव के रहने वाले डॉ. चौबर्गा नाइक ने कंपनी से 61,000 रुपये का लैपटॉप ऑर्डर किया था। पैकेज एक ‘ओपन बॉक्स’ के तौर पर डिलीवर हुआ था, और जब डॉ. नाइक ने इसे अनबॉक्स करके वीडियो पर रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने पाया कि बॉक्स में लैपटॉप के बजाय मार्बल पत्थर था।
इस घटना के बाद, डॉ. नाइक ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में शिकायत दर्ज कराई और कई बार फॉलो-अप किया, लेकिन फर्म ने न तो पैसे वापस किए और न ही कोई सुधारात्मक कार्रवाई की। निराश होकर, उन्होंने संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का दरवाजा खटखटाया। मामले की जांच करने के बाद, कमीशन ने डॉ. नाइक के पक्ष में फैसला सुनाया। कंपनी को लैपटॉप के लिए दिए गए 61,000 रुपये वापस करने, मानसिक परेशानी के लिए 25,000 रुपये मुआवज़ा देने और केस के खर्च के लिए 5,000 रुपये देने का आदेश दिया गया। आदेश में यह भी कहा गया कि 30 दिनों के अंदर ऐसा न करने पर रकम पर 9% का एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। मीडिया से बात करते हुए, डॉ. नाइक ने कहा, “मुझे राहत और खुशी है कि न्याय मिला है। यह फैसला कंपनियों के लिए एक चेतावनी है कि वे कस्टमर्स के प्रति जवाबदेह रहें।”
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